थाना मौदहा में धारा 323,325,504 भारतीय दंड संहिता व 3(1)10 एससी/एसटी में अभियुक्त जसवन्त सिंह पुत्र रामरतन सिंह,जयकरन सिंह पुत्र रामरतन सिंह व धर्मराज सिंह पुत्र रामरतन सिंह निवासी ग्राम करहिया, थाना मौदहा हमीरपुर के विरुद्ध अभियोग 27 अक्टूबर 2008 को पंजीकृत किया गया।जनपद के आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोग मे जनपद हमीरपुर के अभियोग मे अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरुप बीते दिन बुधवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद द्वारा अभियुक्त जसवन्त सिंह,जयकरन सिंह व धर्मराज सिंह उपरोक्त को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को तीन वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक को दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त गणों द्वारा मार-पीट गाली-गलौज करना व जातिसूचक शब्दों को कहकर अपमानित करना जैसा अपराध किया गया था।
जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने व एससी/एसटी एक्ट में तीन अभियुक्तों को तीन वर्ष का सश्रम कारावास
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