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देशभर में करीब 11.44 लाख से अधिक पैन कार्ड या तो बंद कर दिए गए हैं या फिर निष्क्रिय कर दिए गए हैं। ऐसा अधिकांश उन मामलों में किया गया है जहां पर किसी के पास एक से अधिक पैन कार्ड था। यह जानकारी वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने दी है।
पैन आवंटन का नियम है कि एक व्यक्ति के पास एक ही पैन रहे। वहीं, आधार को पैन से लिंक कराने को लेकर भी कहा जा रहा है कि यदि समय रहते यह काम नहीं किया गया तो भी कार्ड बंद हो सकता है।
ऐसे में कई लोगों के मन में आशंका है कि बंद किए गए पैन कार्ड में उनका पैन भी तो शामिल नहीं है। हम आपको यहां बताएंगे कि ऑनलाइन जाकर आप किस तरह अपने पैन का स्टेटस जान सकते हैं –
ऐसे जानें आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं
1. इनकम टैक्स की वेबसाइट पर क्लिक करें। साइट पर KNOW YOUR PAN विकल्प दिखेगा। इस पर क्लिक करें। इस पर किसी भी प्रकार का लॉगिन करने की जरूरत नहीं होगी। incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/KnowYourPanLinkGS.html से भी यहां जा सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी, जहां एक फॉर्म दिया जाएगा।
2. फॉर्म में मिडल नेम, सरनेम और फर्स्ट नेम भरना होगा। यह पैन कार्ड पर दी गई जानकारी के अनुसार ही होना चाहिए। अगर मिडल नेम नहीं लिखते हैं तो इस कॉलम को खाली छोड़ा जा सकता है। पैन कार्ड में दी गई जन्म तारीख ही दर्ज करें। मोबाइल नंबर आदि जानकारी दर्ज कर सब्मिट पर क्लिक करें।
3. इसके बाद मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा। कोड को नई विंडो में दिए गए विकल्प पर दर्ज करें और फिर वेलिडेट पर क्लिक करें।
4. इसके बाद यूजर को उसके पैन का स्टेटस पता चल जाएगा।
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