अगर टैक्स बचाने के लिए अभी तक नहीं किया इन्वेस्टमेंट तो अभी करे ये 5 चीजें

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वित्त वर्ष 2018-19 खत्म होने वाला है। इस समय ज्यादातर सभी टैक्स प्लानिंग करने में लगे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स छूट का लाभ उठा सके और कम से कम टैक्स देना पड़े।

इनकम टैक्स तय करते समय टैक्सपेयर को सेक्शन 80सी के तहत 1,50,000 रुपए तक की छूट मिलती है। सेक्शन 80सी के तहत 1,50,000 के अलावा भी आप एनपीएस में इन्वेस्ट करके 50,000 रुपए और बचा सकते हैं।

यहां ऐसी स्कीम के बारे में बता रहे हैं जिनमें निवेश करके अधिकतम रिटर्न के साथ टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं।

फिक्सड डिपॉजिट (FD)

भविष्य के लिए सेविंग और टैक्स बचाने के लिए लोग अक्सर निवेश के लिए सुरक्षित तरीकों को अपनाना चाहते है। निवेश के लिए सबसे पहले दिमाग में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी (FD) ही आता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इसमें कोई जोखिम नहीं है। आपका पैसा सुरक्षित रहता है और इसमें आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। साथ ही एफडी पर टैक्स छूट भी मिलती है। अगर आप भी एक से दो साल के लिए पैसा एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो कई बैंक 7 से 8 फीसदी तक का सालाना ब्याज दे रहे हैं। फिक्सड डिपॉजिट पर सेक्शन 80सी के तहत छूट भी मिलती है।

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)

नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) 2008 में शुरु हुई थी। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, वह लोग इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इस योजना में निवेश करने पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं। एनपीएस में किए निवेश पर सेक्शन 80 सी के तहत छूट मिलती है लेकिन इसके अलावा एनपीएस पर अलग से 50,000 रुपए निवेश कर सेक्शन 80CCD(1B) के तहत टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

PPF खाते के तहत आप हर साल अधिकतम 1,50,000 रुपये जमा कर सकते हैं। PPF में निवेश की रकम को सेक्शन 80C के अन्दर डिडक्शन मिल जाती है। PPF योजना 15 साल की लॉक-इन अवधि के साथ आती है। हालांकि, 7 साल बाद भी इस योजना में से कुछ रकम निकाली जा सकती है। इस योजना के तहत निवेश 500 रुपये से शुरू होकर 1.50 लाख रुपये तक किया जा सकता है। इस पर मौजूदा ब्याज दर 8 फीसदी है।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

सुकन्या समृद्धि योजना में लड़की के माता-पिता या कानूनी गार्जियन निवेश कर सकते हैं। निवेश किसी ऐसी लड़की के लिए किया जाना चाहिए जिसकी उम्र 10 साल या उससे कम हो। इस योजना में किए गए निवेश को सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। पढ़ाई या शादी पर खर्च के लिए, लड़की के 18 साल पूरे करने पर 50 फीसदी निवेश की रकम को निकाला जा सकता है। ये खाता किसी भी सरकारी बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है। अभी इस पर 8.1 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है। इस योजना में हर साल 1.50 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं।

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS)

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम एक ओपन-एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो निवेश की तारीख से तीन साल के लॉक-इन पीरियड के साथ आता है। इस योजना के तहत लगभग 65 प्रतिशत फंड इक्विटी बाजार में निवेश किया जाता है। ELSS में निवेश की रकम को सेक्शन 80C के अन्दर डिडक्शन मिल जाती है। निवेश पर ब्याज की दर सीधे बाजार से जुड़ी होती है। आप 500 रुपए से लेकर कितने भी पैसे इस योजना में निवेश कर सकते हैं।

लेखक

Pawneshwar Datt Rai
Afinoz.com (Financial Marketplace)

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