हाई कोर्ट नें गोरखपुर-फूलपुर उपचुनाव रद्द करनें की याचिका में माँगा चुनाव आयोग से हलफनामा
कई पार्टियों नें किया था उलंघन RP Act sec-126 का, राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी नें दायर किया याचिका
राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी द्वारा दायर गोरखपुर व फूलपुर उपचुनाव रद्द करनें की याचिका को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस शबीहुल हसनैन और जस्टिस रंजन रॉय नें पोषित करते हुए चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल करनें का आदेश देते हुए कहा कि जो कहना है एफिडेविट के माध्यम से कहिये |

राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के अधिवक्ता श्री अमित सचान नें कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि RP Act के सेक्शन 126 में स्पष्ट कानून है कि मतदान के 48 घंटे पूर्व प्रचार बंद हो जायेगा, गोरखपुर व फूलपुर उपचुनाव का मतदान 11 मार्च 2018 को होना था जिसके लिए प्रचार 9 मार्च 2018 को बंद कर दिया गया था परन्तु कुछ पार्टी प्रत्याशियों नें मतदान के दिन भी कई अख़बारों में अपना विज्ञापन छपवाकर प्रचार करते रहे जिससे न सिर्फ कानून का उलंघन हुआ बल्कि अवसर की समता भंग होकर कुछ को बढ़त हासिल करा दिया जो चुनाव को पक्षपातपूर्ण बनाता है और लेविल प्लेयिंग फ़ील्ड को डिस्टर्ब करता है लिहाज़ा ऐसे भेदभावपूर्ण और पक्षपातपूर्ण चुनाव को रद्द कर कानून का उलंघन करनें वाले प्रत्याशियों से चुनाव का खर्च वसूल कर दोबारा चुनाव कराया जाये | सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेटिल है कि यदि किसी चुनाव में पक्षपात होता है तो उसे रद्द कर दुबारा चुनाव कराया जाये |
चुनाव आयोग की ओर से वकील वीरेंद्र कुमार दूबे नें कोर्ट को बताया कि इस मामले में आयोग नें गोरखपुर व फूलपुर के जिलाधिकारियों से जवाब तलब किया है, कोर्ट नें कहा कि जो कहना है उसका हलफनामा दाखिल करें |
https://www.youtube.com/watch?v=EDLtmFX4w9o
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