1998 के काला हिरण शिकार केस में सलमान खान समेत छह लोगों के खिलाफ मामला चला लेकिन 20 साल गुजरने के बाद भी एक आरोपी ऐसा भी है जिसको इस पूरे ट्रायल के दौरान पकड़ा नहीं जा सका. दरअसल इस मामले में कुल सात आरोपी थे. इसमें सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू के अलावा ट्रेवल एजेंट दुष्यंत सिंह और दिनेश गावरे का नाम भी था. ये ट्रेवल एजेंट उस वक्त सलमान खान के असिस्टेंट थे. लेकिन इस घटना के बाद मामला सुर्खियों में आने के बाद से गावरे लापता हो गया. आज तक उसको पकड़ा नहीं जा सका. उसकी गैरमौजूदगी में इस प्रकार केवल छह लोगों पर ट्रायल पूरा हो सका.
परत दर परत
सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और जोधपुर निवासी दुष्यंत सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 1 और 2 अक्टूबर 1998 को जोधपुर में देर रात लूणी थाना इलाके के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था. उस दौरान ये एक्टर ‘हम साथ साथ हैं’ फिल्म की शूटिंग के लिए जोधपुर गए थे. मामले में पेश किए गए गवाहों ने कोर्ट को बताया था कि सलमान खान ने हिरणों का शिकार किया तो उस समय ये सभी आरोपी जिप्सी गाड़ी में सवार थे. उन्होंने बताया कि जिप्सी में मौजूद सभी सितारों ने सलमान को शिकार करने के लिए उकसाया था, जिसके बाद गोली की आवाज सुनकर सभी गांवावले वहां एकत्र हो गए थे. गांव वालों के आने के बाद सलमान वहां से गाड़ी लेकर भाग गए थे और दोनों हिरण वहीं पड़े मिले थे. बिश्नोई समुदाय की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था.
इन धाराओं के तहत होगी सजा
इस मामले में सलमान के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण की धारा 9/51 में आरोप लगाए गए. वहीं सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली व दुष्यंत सिंह के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण की धारा 9/52 और आईपीसी की धारा 149 के तहत आरोप लगाते हुए सजा देने की मांग की गई थी. हालांकि सलमान खान को छोड़कर बाकी सभी को बरी घोषित कर दिया गया.
चार मामलों में फंसे हैं सलमान
बता दें कि सलमान खान के खिलाफ जोधपुर में चार मामले दर्ज किए गए थे. इनमें से तीन मामले हिरण शिकार के और एक अवैध हथियार रखने के लिए दर्ज किया गया था. इनमें से दो मामलों पर सलमान को कोर्ट ने सजा सुनाई थी और उन्हें जेल जाना पड़ा था. वहीं अवैध हथियार रखने के मामले में कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था और अब सलमान के खिलाफ इस चौथे मामले पर फैसला दिया गया है.
इन मामलों के तहत सलमान समेत अन्य आरोपियों पर मथानिया और भवाद में दो चिंकारा के शिकार के दो अलग-अलग मामले, कांकाणी में हिरण शिकार मामला और लाइसेंस समाप्त हो जाने के बाद भी रायफल रखने का आरोप है. हिरण शिकार का तीसरा केस कंकाणी गांव में 1-2 अक्टूबर 1998 की रात दो काले हिरणों के शिकार का है. ये मामला आर्म्स ऐक्ट में अतिरिक्त अभियोग लगने की वजह से जुलाई 2012 तक लंबित रहा. दो चिंकारा शिकार के मामले में सलमान खान को पहली बार 17 फरवरी 2006 को जोधपुर की निचली अदालत से एक साल की सजा हुई थी. आरोप है कि जोधपुर के पास भवाद गांव में 26-27 सितंबर 1998 की रात में शिकार किया गया था.
सलमान को काले हिरण के शिकार मामले में 10 अप्रैल 2006 को पांच साल की सजा हुई. शिकार का यह मामला जोधपुर के मथानिया के पास घोड़ा फार्म में 28.29 सितंबर 1998 की रात का है, लेकिन बाद में जोधपुर हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई. 25 जुलाई 2016 को राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया. इस मामले में कुल 12 आरोपी थे.
घोड़ा फार्म हाउस शिकार मामले में सलमान को 10 से 15 अप्रैल 2006 तक 6 दिन जोधपुर केंद्रीय कारागार में रहना पड़ा. सेशंस कोर्ट द्वारा इस सजा की पुष्टि करने पर सलमान को 26 से 31 अगस्त 2007 तक जेल में रहना पड़ा था. हिरण शिकार का तीसरा केस कांकाणी गांव में 1-2 अक्टूबर 1998 की रात दो काले हिरणों के शिकार का है.
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