आज़म खान के खिलाफ़ 29 FIR पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगाई

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पिछले कुछ दिनों से तमाम मुकदमों में घिरे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व रामपुर के सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने बुधवार को आजम खान के खिलाफ 29 एफआईआर पर रोक लगाई है।

ये सभी 29 एफआईआर मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जाने के मामले में लगाए गए थे। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस मंजू रानी चौहान की बेंच ने सपा सांसद की गिरफ्तारी पर तुरंत रोक लगाई।

गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से आजम खान कि मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनपर भैस चोरी, बकरी चोरी, जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जाने और धोखाधड़ी से जुड़े कुल 84 मुकदमें दर्ज किए जा चुके हैं।

हरिभूमी पर छपी खबर के अनुसार, न सिर्फ आजम खान पर बल्कि उनके बेटे अदीब आजम और उनकी पत्नी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। बेटे पर जेल की जमीन को खरीदने-बेचने का आरोप लगाया गया है जिसको लेकर गंज थाना पुलिस में मामला दर्ज किया गया है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कोसी बाढ़ क्षेत्र पर अतिक्रमण करने के मामले में भी आजम खान के निजी विश्व विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि चूंकि कोसी भी गंगा की सहयोगी नदी है इस लिहाज से उनपर कार्रवाई की जाएगी।

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